इंदौर |(संभाग पोस्ट) शहर में अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में थाना एमआईजी क्षेत्र के एक कुख्यात बदमाश के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की गई है।
03 माह के लिए शहर से बाहर
पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुदीप उर्फ सुमित (27 वर्ष), पिता रमाकांत मिश्रा, निवासी 125 नरसिंग की चाल, पाटनीपुरा को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिलाबदर किया गया है।
आदेश के मुताबिक, सुदीप को आगामी 03 माह की अवधि के लिए इंदौर (नगरीय एवं देहात) सहित इसके सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
क्षेत्र में दी गई मुनादी
थाना एमआईजी की टीम ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराते हुए क्षेत्र में सक्रियता दिखाई:
- सार्वजनिक घोषणा: पुलिस टीम ने लाउडस्पीकर के माध्यम से आरोपी के घर और आसपास के इलाकों में आदेश पढ़कर सुनाया।
- परिजनों को हिदायत: आरोपी और उसके परिजनों को आदेश का उल्लंघन न करने के लिए कड़ाई से पाबंद किया गया है।
- जनता को किया जागरूक: आसपास के रहवासियों को भी सूचित किया गया है कि यदि जिलाबदर अवधि के दौरान आरोपी क्षेत्र में दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।
पुलिस की चेतावनी: यदि सुदीप उर्फ सुमित इस अवधि के दौरान इंदौर या संबंधित जिलों की सीमा में पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जाएगा।

