इंदौर |(संभाग पोस्ट) शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के अभियान के तहत, इंदौर पुलिस ने एक और शातिर बदमाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। थाना एमआईजी क्षेत्र के लिस्टेड अपराधी साजिद पिता इस्लाम खान को 3 महीने के लिए जिले की सीमाओं से बाहर कर दिया गया है।
पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश
आरोपी साजिद (28 वर्ष), निवासी 985 कृष्णबाग कॉलोनी, लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उसके बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के तहत आदेश जारी किए हैं।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
1). प्रतिबंध की अवधि: 03 माह।
2). प्रभावित क्षेत्र: जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) सहित आसपास के सीमावर्ती जिले।
3). वजह: क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियां और सार्वजनिक शांति भंग करना।
लाउडस्पीकर से कराई गई मुनादी
आदेश की गंभीरता को देखते हुए थाना एमआईजी की टीम कृष्णबाग कॉलोनी पहुंची। यहाँ पुलिस ने सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर के माध्यम से जिलाबदर के आदेश को पढ़कर सुनाया। पुलिस ने न केवल आरोपी और उसके परिजनों को आदेश का पालन करने के लिए पाबंद किया, बल्कि क्षेत्र के रहवासियों को भी सूचित किया कि यदि आरोपी इस अवधि में जिले में दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
पुलिस की चेतावनी: यदि जिलाबदर की अवधि के दौरान आरोपी साजिद खान इंदौर या प्रतिबंधित जिलों की सीमा में पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम की धाराओं के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

