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Saturday, February 28, 2026
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यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि: बस संचालकों को दिए कड़े निर्देश; बिना फिटनेस और वेरिफिकेशन नहीं चलेंगी बसें

इंदौर |(संभाग पोस्ट) इंटर स्टेट/स्लिपर बसों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस बैठक में बस संचालकों और प्रतिनिधियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मंथन
बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आर. के. सिंह, पुलिस उपायुक्त (यातायात) श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, एआरटीओ श्री राकेश गुप्ता सहित यातायात प्रबंधन पुलिस के आला अधिकारी और शहर के प्रमुख बस प्रशासक उपस्थित रहे।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री आर. के. सिंह ने जोर देकर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना हर बस संचालक की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है।

बस संचालकों के लिए मुख्य दिशा-निर्देश
बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कड़े निर्देश दिए गए:
1). स्टॉपेज और पार्किंग: ऑनलाइन बुकिंग एप पर केवल निर्धारित स्टॉपेज ही दिखाए जाएं। बसें केवल यार्ड में खड़ी कर सवारी बैठाएं; सड़क पर बस खड़ी कर यातायात बाधित करने पर कार्रवाई होगी।
2). तकनीकी सुरक्षा: सभी बसों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम और CCTV कैमरे अनिवार्य हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए एक समर्पित कंट्रोल रूम बनाया जाए।
3). आपातकालीन सुविधाएं: बसों में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher), फर्स्ट एड बॉक्स और एक इमरजेंसी गेट का होना अनिवार्य है।
4). फिटनेस और लाइसेंस: केवल निर्धारित मानकों पर खरी उतरने वाली बसों का ही संचालन होगा। चालकों के पास वैध भारी वाहन (Heavy Vehicle) लाइसेंस होना अनिवार्य है।
5). स्टाफ का वेरिफिकेशन: चालक और परिचालक का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए ताकि उनका आपराधिक रिकॉर्ड जांचा जा सके। साथ ही, नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
6). स्वास्थ्य जांच: ड्राइवरों की आंखों और शारीरिक स्थिति की समय-समय पर जांच और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी
यातायात पुलिस और आरटीओ (RTO) जल्द ही एक संयुक्त अभियान चलाकर इन मानकों की जांच करेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जो बसें सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करेंगी या नियमों का उल्लंघन करेंगी, उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

“यात्रियों व नागरिकों की सुरक्षा तथा सुरक्षित यातायात हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी बस संचालक इन निर्देशों का जिम्मेदारी पूर्वक पालन करें।” श्री आर. के. सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (नगरीय इंदौर)

उपस्थित बस संचालकों और ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे इन सुरक्षा मानकों को लागू करने में पूर्ण सहयोग करेंगे।

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