बोर्ड परीक्षाओं के बीच नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं; पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर भर में अभियान जारी।
इंदौर | (संभाग पोस्ट) शहर में विद्यार्थियों की वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण नियमों और समय सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा रही है। इसी कड़ी में थाना आज़ाद नगर पुलिस ने देर रात तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने वाले एक वाहन पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसे ज़प्त किया है।
📍 मुख्य मामला: आधी रात को बज रहा था डीजे
पुलिस उपायुक्त (जोन 1) श्री कृष्ण लालचंदानी एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री रविन्द्र बिलवाल के मार्गदर्शन में थाना आज़ाद नगर पुलिस टीम क्षेत्र में निगरानी पर थी।
1: समय: 17 फरवरी 2026, रात्रि लगभग 12:00 बजे।
2: स्थान: सांवरिया धाम मंदिर के पास।
3: कार्रवाई: भ्रमण के दौरान पुलिस टीम ने एक आईसर वाहन (MP13 ZK 1386) को अत्यंत तेज़ आवाज़ में डीजे बजाते हुए पाया। वाहन चालक नितिन तिवारी द्वारा निर्धारित समय सीमा और ध्वनि स्तर का उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र के रहवासियों और पढ़ाई कर रहे छात्रों को भारी असुविधा हो रही थी।
⚖️ कानूनी कार्यवाही और ज़प्ती
नियमों की अवहेलना पाए जाने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन और साउंड सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया।
1: पंजीयन क्रमांक: MP13 ZK 1386 (आईसर गाड़ी)
2: धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(ए) एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 के तहत मामला दर्ज।
“बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार का शोर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले आयोजकों और संचालकों के विरुद्ध सख्त विधिसम्मत कार्रवाई जारी रहेगी।”—पुलिस प्रशासन, इंदौर
👮♂️ टीम की भूमिका
इस सफल कार्यवाही में थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक संदीप पाटीदार, प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह, आरक्षक ललित परमार, सुरेश चौहान और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा।
📢 इंदौर पुलिस की जनता से अपील
इंदौर पुलिस ने आम नागरिकों और डीजे संचालकों से निम्नलिखित सहयोग की अपील की है:
1: शांति बनाए रखें: बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र छात्रों के भविष्य का ध्यान रखें।
2: समय सीमा का पालन: निर्धारित समय के बाद और तय डेसिबल से अधिक आवाज़ में साउंड सिस्टम न बजाएं।
3 : कठोर दंड: नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल सामान ज़प्त किया जाएगा, बल्कि संचालक और आयोजक पर कानूनी मुकदमा भी चलाया जाएगा।

